Friday, January 14, 2011

चरस रखने के आरोप में दस साल की कैद

दिल्ली की एक अदालत ने चरस रखने के आरोप में यहां के एक स्थानीय निवासी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदन ने दिल्ली पुलिस की मादक पदार्थ निरोधक शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए दोषी विद्या कुमार राय पर सजा के अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका।
अदालत ने कहा यह मानने में कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि आरोपी के पास से दो किलो चरस बरामद हुआ। एनडीपीएस कानून के अनुसार यह मात्र व्यापारिक है। हालांकि राय ने दावा किया था कि वह पुलिस का मुखबिर है और जब उसने पुलिस के लिए काम करना बंद कर दिया तो उसे इस मामले में फंसाया गया है।
लेकिन अदालत ने उसके दावे को नकारते हुए राय को दोषी करार दिया और कहा दोषी ने पुलिस के साथ काम करने की जो बात कही थी उसे लेकर वह किसी प्रकार का सबूत पेश कर पाने में नाकाम रहा है।
 

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